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पत्रकारों के लिए बड़ी खबर : समूह स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर जीएसटी की दरें यथावत, देखें प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम दर, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2025 |
व्यक्तिगत बीमा पर जीएसटी से छूट, समूह बीमा पर यथावत
- पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना 2025-2026
- प्रदेश के पत्रकार, फाटाग्राफर एवं कमरामन का स्वास्थ्य एव दुघटना समूह बामा का सुरक्षा
संचार प्रतिनिधियों के लिये स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 27 सितंबर 2025 निर्धारित की गई है। सभी पत्रकार साथियों से आग्रह किया गया है कि निर्धारित समय तक आवेदन कर योजना का लाभ जरूर लें। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि जनसम्पर्क विभाग द्वारा संचालित संचार प्रतिनिधियों के लिए स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना में वर्तमान वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भी पत्रकारों से गत वित्त वर्ष 2024-25 की तरह ही प्रीमियम लिया जायेगा।
व्यक्तिगत बीमा पर जीएसटी से छूट, समूह बीमा पर यथावत
केंद्र सरकार ने जीएसटी रिफॉर्म्स के तहत व्यक्तिगत जीवन एवं स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी शून्य कर दिया है। वहीं समूह स्वास्थ्य बीमा योजनाओं पर जीएसटी की दरें यथावत हैं।
पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना के नियम
*स्वास्थ्य बीमा रुपये 4 लाख और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा रुपये 10 लाख का होगा। साथ ही स्वास्थ्य बीमा 2 लाख रुपये और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा 5 लाख रुपये का भी विकल्प होगा। पत्रकार 4 लाख अथवा 2 लाख रुपये का बीमा करवा सकते हैं। 21 से 70 वर्ष की उम्र के संचार प्रतिनिधि इसके पात्र होंगे। पूर्व से बीमित पत्रकार 70 वर्ष की उम्र के बाद भी योजना के पात्रता होंगे।
*बीमा एक साल के लिये किया जायेगा। 60 वर्षतक के संचार प्रतिनिधि की वार्षिक बीमा प्रीमियम का 75 प्रतिशत और 61 से 65 वर्ष की संचार प्रतिनिधियों की बीमा प्रीमियम का 85 प्रतिशत भुगतान राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।
*पति, पनि, बच्चों (अधिकतम 25 वर्ष के तीन अविवाहित) एवं माता- पिता को निर्धारित प्रीमियम देने पर, योजना में शामिल किया जा सकेगा।
*बीमा पॉलिसी में पहले से विद्यमान सभी बीमारियाँ शामिल होंगी।
*जनसंपर्क संचालनालय के अधिमान्य पत्रकारों के साथ ही संचार संस्थान का फार्म 16 एवं पी.पी.एफ. कटौत्री की स्लिप देने वाले पत्रकारों को भी अधिमान्यता श्रेणी में पात्रता होगी।
*मध्यप्रदेश के मूल निवासी नई दिल्ली में कार्यरत पत्रकारों को भी योजना में पात्रता होगी। बीमा के लिये किये गये आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र गलत पाये जाने पर किसीभी स्तर पर बीमा समाप्त किया जा सकेगा।
*गैर अधिमान्य पत्रकारों के लिये 50 प्रतिशत प्रीमियम पत्रकार द्वारा और 50 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा दिया जायेगा।
*इस श्रेणी में दैनिक समाचार-पत्र के चार, साप्ताहिक पाक्षिक मासिक पत्र-पत्रिका और इलेक्ट्रॉनिक एवं जनसंपर्क संचालनालय डी.ए.व्ही.पी. में पंजीकृत वेब मीडिया के दो-दो प्रतिनिधियों को योजना में पात्रता होगी। इसमें निर्धारित संख्यानुसार प्रथम प्राप्त 4/2 आवेदनों पर ही विचार किया जायेगा। आर.एन. आई. में रजिस्टर्ड नियमित पत्र-पत्रिकाओं के प्रतिनिधि पात्र होंगे।
*65 वर्ष सेअधिक उम्र के संचार प्रतिनिधियों का पूरा बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा देय होगा।
*पॉलिसी के तहत बीमा कंपनी के चिन्हित अस्पतालों में इलाज की कैशलेस व्यवस्था होगी जिसके लिये पत्रकारों को ई-कार्ड, ई-मेल के माध्यम से भेजा जायेगा । अस्पताल में इलाज के दौरान पत्रकारों को आधार कार्ड ले जाना जरूरी होगा।
*योजना का विवरण, प्रीमियम तालिका जनसंपर्क की वेबसाइट www.mpinfo.org में उपलब्ध है। प्रीमियम को NEFT कर यू.टी.आर. नंबर की जानकारी सहित अन्य पूरी जानकारी ऑनलाइन htttps://mdindiaonline.com/mpgovt/loginpage.aspx लिंक पर उपलब्ध फार्म में भरनी होगी। फार्म ऑफ लाइन नहीं लिये जायेंगे। अधिमान्यता प्राप्त और गैर-अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों के अलग अलग फार्म हैं। निर्धारित फार्म ही भरें।
*तालिका में पत्रकार पति-पत्नि एवं बच्चों का प्रीमियम जोड़कर दिया गया है। माता-पिता का प्रीमियम अलग से तालिकानुसार जोड़ना होगा।
पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना, प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम दर
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पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना, प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम दर |
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पत्रकार स्वास्थ्य एवं दुर्घटना समूह बीमा योजना, प्रीमियम स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम दर |
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