रविवार, 6 जनवरी 2013

पत्रकार ओमप्रकाश तिवारी के निधन पर शोकसभा


नई पहल : पत्रकारों ने एकत्रित की अनुग्रह राशि
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छतरपुर 5 जनवरी। जिले के वरिष्ठ पत्रकार व एनडीटीवी के छतरपुर ब्यूरो प्रमुख श्री ओमप्रकाश तिवारी के असामयिक निधन पर शनिवार को पत्रकारों द्वारा दैनिक कृष्ण क्रान्ति कार्यालय में एक शोकसभा का आयोजन किया गया। शोकसभा में एक प्रस्ताव पर निर्णय लिया गया कि दिवंगत पत्रकार की पुत्री के भविष्य के लिये राशि एकत्रित की जाये। एक नयी पहल की शुरूआत हुई और मौके पर ही पत्रकारों ने अनुग्रह राशि एकत्रित कर निर्णय लिया कि इस राशि को फिक्स डिपॉजिट कराकर दुखित परिवार को दी जाये।

दोपहर लगभग 3 बजे दिवंगत पत्रकार ओमप्रकाश तिवारी की श्रद्धांजलि सभा को लगभग एकत्रित सभी पत्रकारों ने संबोधित किया। इस दुखद अवसर पर प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉ. अजय दोसाज ने अल्पायु में पत्रकार की आकस्मिक निधन पर इसे व्यक्तिगत रूप से भी आघात माना। संपादक श्याम अग्रवाल ने श्री तिवारी के निधन को पत्रकारिता के लिये अपूर्णनीय क्षति बतलाया। संपादक हरि अग्रवाल ने कहा कि श्री तिवारी के निधन पर आयोजित शोकसभा में सभी पत्रकारों की उपस्थिति स्पष्ट करती है कि श्री तिवारी ने छतरपुर की पत्रकारिता के लिये बहुत कुछ किया है। पत्रकार धीरज चतुर्वेदी ने कहा कि श्री तिवारी को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि सभी पत्रकार एकजुट रहें। संपादक, सुशील दुबे ने श्री तिवारी के परिवार को भरोसा दिलाया कि जिले के सभी पत्रकार प्रत्येक सुखदुख में उनके साथ हैं। पत्रकार मनीष खरया ने श्री तिवारी के सम्मान में प्रत्येक वर्ष कार्यक्रम आयोजित करने का सुझाव दिया। श्री लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी ने कहा कि श्री तिवारी की धर्मपत्नि को शासकीय नौकरी दिलाने का प्रयास किया जाये। शीलबंत पचौरी, मनोज सोनी, विनोद अग्रवाल, लोकेश चौरसिया ने श्री तिवारी को याद करते हुये कहा कि वे सदैव सकारात्मक पत्रकारिता करते थे और युवाओं को मार्गदर्शन देने में भी आगे रहते थे।

अंत में सभी पत्रकारों ने श्री ओमप्रकाश तिवारी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी तथा उनके परिवार को ईश्वर से सम्बल प्रदान करने हेतु कामना की। पत्रकारों ने दो मिनट का मौन भी रखा।  शोकसभा में संपादक डॉ. अजय दोसाज, श्याम अग्रवाल, सुरेन्द्र अग्रवाल, हरिप्रकाश अग्रवाल, सुशील दुबे, पप्पू गुप्ता, रबीन्द्र सौनकिया, विनोद अग्रवाल, लक्ष्मीकांत चतुर्वेदी, कमलेश जाटव, संतोष गंगेले, रबीन्द्र व्यास, प्रमोद खरे, दुर्गेश खरे, रामजी अग्रवाल, रसीद खान, सादाब हमीद, दिनेश पिपरसानियां, पीसी सोनी, शीलबंत पचौरी, रवि गुप्ता, लखन लाल चौरसिया, केशव शर्मा, आशुतोष द्विवेदी, धीरज चतुर्वेदी, मनीष खरया, लोकेश चौरसिया, नरेन्द्र सिंह परमार, राकेश रिछारिया, मनोज सोनी, राजेश चौरसिया, प्रवीण द्विवेदी, मोहम्मद कदीर तथा जिला पंचायत के मीडिया प्रभारी लखनलाल असाटी प्रमुख रूप से उपस्थित थे।

शुरूआत एक नई पहल की समाज को आईना दिखाने वाले पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार श्री ओमप्रकाश तिवारी के आकस्मिक निधन पर दुख व्यक्त करने के साथ समाज के लिये एक नई पहल की शुरूआत की है। पत्रकार धीरज चतुर्वेदी ने प्रस्ताव रखा कि सभी मिलकर एक राशि एकत्रित करें जिसे दिवंगत पत्रकार की बेटी के नाम से फिक्स डिपॉजिट कराकर उस परिवार को सौंप दिया जाये। इस प्रस्ताव पर डॉ. अजय दोसाज, श्याम अग्रवाल, हरि अग्रवाल, सुरेन्द्र अग्रवाल ने अपनी सहमति देते हुये इस प्रस्ताव को तत्काल प्रभाव से पारित कर दिया। शोकसभा में पत्रकारों ने दिवंगत पत्रकार श्री ओमप्रकाश तिवारी की बेटी नीलम तिवारी के विवाह कार्य हेतु अनुग्रह राशि भी एकत्रित की, और तय किया कि एकत्रित अनुग्रह राशि की एफडी बेटी के नाम से बनाकर परिवार को त्रयोदशी संस्कार तक सौंप दी जायेगी। मौके पर ही अनुग्रह राशि एकत्रित कर ली गयी। डॉ. अजय दोसाज ने 5100, श्याम अग्रवाल ने 5500, धीरज चतुर्वेदी ने 5000, दुर्गेश खरे ने 5000, सुशील दुबे ने 6000, विनोद अग्रवाल ने 5000, हरि अग्रवाल ने 2100, शीलवंत पचौरी ने 1000,पप्पू गुप्ता ने 1100, नरेन्द्र सिंह परमार ने 1000, लखन लाल चौरसिया ने 1100, लोकेश चौरसिया ने 1000, लखन लाल असाटी ने 1000, सोनू सदाब ने 500, सुरेन्द्र अग्रवाल ने 1100, संतोष गंगेले ने 1100, मनोज सोनी ने 500, रबीन्द्र व्यास ने 1100, मनीष खरया ने 500, राकेश रिछारिया ने 500, तथा दिनेश पिपरसानियां ने 500 रुपये अनुग्रह सहायता प्रदान की। संतोष गंगेले, मनोज सोनी, राकेश रिछारिया तथा मनीष खरया ने प्रत्येक साल अनुग्रह राशि प्रदान किये जाने का वचन दिया। प्रेस क्लब के अध्यक्ष डॉ. अजय दोसाज ने एक बार फिर अपना दिल खोलते हुये घोषणा की कि दिवंगत पत्रकार की बेटी को सौंपी जाने वाली 51000 की राशि में जो भी कमी आयेगी उसकी पूर्ति वे स्वयं करेंगे।

शनिवार, 5 जनवरी 2013

अशोक गोयल पकड़वाने वाले को 1100 रूपये का इनाम



अशोक गोयल,शाहिद खान एवं साथी को पकड़वाने वाले को 1100 रूपये का आइसना की तरफ से इनाम दिया जायेगा

ईनाम नगद 1100 रूपये


अड़ीबाज बिल्डर अशोक गोयल की पुलिस को तलाश

अशोक गोयल द्वारा तय गुंडे शाहिद खान एवं उसका एक साथी रिवाल्वर निकालकर अड़ी डालते हुए

बिल्डर अशोक गोयल

 

शुक्रवार, 28 दिसंबर 2012

अड़ीबाज बिल्डर अशोक गोयल की पुलिस को तलाश

अड़ीबाज बिल्डर अशोक गोयल की पुलिस को तलाश

अशोक गोयल द्वारा तय गुंडे शाहिद खान एवं उसका एक साथी रिवाल्वर निकालकर अड़ी डालते हुए

गुरुवार, 27 दिसंबर 2012

अड़ीबाज बिल्डर अशोक गोयल की अग्रिम जमानत खारिज



अशोक गोयल द्वारा तय गुंडे शाहिद खान एवं उसका एक साथी रिवाल्वर निकालकर अड़ी डालते हुए
अड़ीबाज बिल्डर अशोक गोयल 
की अग्रिम जमानत खारिज 

27/12/2012



भोपाल. अड़़ीबाज और फिरौती मांगने के मामले में शहर में प्रख्यात गोयल बिल्डर के संचालक अशोक गोयल ने आज 27 दिसंबर को जिला न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर न्ययायालय ने थाना एम.पी. नगर से केस डायरी तलब की इस दौरान प्रकरण के फरियादी विनय डेविड ने अधिवक्ता यावर खान के माध्यम से लिखित आपत्ति प्रस्तुत की। तभी आरोपी अशोक गोयल के अधिवक्ता पी.सी. बेदी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जमानत याचिका को नोट पे्रस करते हुए कोर्ट से आग्रह किया। जिस पर कोर्ट ने अशोक गोयल की जमानत याचिका खारिज कर दी। 

अशोक गोयल 
ज्ञात हो कि विनय डेविड को अशोक गोयल मेसर्स गोयल बिल्डर, शाहिद खान एवं अन्य एक गुंडे द्वारा धमकी दी जा रही है। कल दिनांक 22 दिसंबर 2012 को अशोक गोयल द्वारा उनके मोबाइल क्रमांक 9826053535 से मेरे मोबाईल पर फोन कर कहा गया कि आप शाहिद खान से निपट ले मैंने इनको फ्लेट बेच दिया है ये आपसे खाली करवा लेंगा। ये बहुत बड़े बदमाश है आप इनसे नहीं लड़ पाओगे। 

आज के बाद आप इनसे ही निपट लेना। उसके बाद रात्रि 6:56 पर मेरे मोबाईल पर शाहिद खान के मोबाईल नं. 7879971666 से फोन आया कि हम तीनों तुम्हारे आफिस आ रहे है फिर 7 बजकर 10 मिनिट पर शाहिद खान, अशोक गोयल व इनके साथ एक व्यक्ति और विनय डेविड के आफिस में आये, आफिस की दोनों कुर्सी पर उसका एक साथी बैठ गया अपनी जेब मे से रिवाल्वर निकालकर विनय डेविड को आधे घण्टे तक डराया धमकाया व मुझसे 5 लाख रूपये की मांग करते करते फिर बोलने लगे कि 50 हजार रूपये 27/12/2012 तक दे देना तथा खाली करके चले जाओ नहीं तो तुम्हें जान से खत्म कर डालेगे ऐसा बोलकर मुझे मां बहन की अश£ील गालियां दी। जान से मारने की धमकी, फ़्लेट खाली करवाने, तोड़ फोड़ कर गाली गुप्तार की गई। यह तीनों जान से खत्म करने की धमकी देकर चले गये आफिस में वीडियो केमरा लगा था जिसकी रिकार्डिग भी की गई है। 

घटना की शिकायत एम.पी.नगर थाने में की गई थी जिस पर अपराधियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 1013/12 दिनांक 23/12/2012 धारा 387, 452, 294, 506, 120 बी भा.द.वि तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपी फरार चल हंै।  

अड़ीबाज बिल्डर अशोक गोयल की अग्रिम जमानत खारिज

अशोक गोयल 

अड़ीबाज बिल्डर अशोक गोयल 
की अग्रिम जमानत खारिज 

27/12/2012


भोपाल. अड़़ीबाज और फिरौती मांगने के मामले में शहर में प्रख्यात गोयल बिल्डर के संचालक अशोक गोयल ने आज 27 दिसंबर को जिला न्यायालय में अपनी अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत किया। जिस पर न्ययायालय ने थाना एम.पी. नगर से केस डायरी तलब की इस दौरान प्रकरण के फरियादी विनय डेविड ने अधिवक्ता यावर खान के माध्यम से लिखित आपत्ति प्रस्तुत की। तभी आरोपी अशोक गोयल के अधिवक्ता पी.सी. बेदी ने मामले की गंभीरता को समझते हुए जमानत याचिका को नोट पे्रस करते हुए कोर्ट से आग्रह किया। जिस पर कोर्ट ने अशोक गोयल की जमानत याचिका खारिज कर दी। 
अशोक गोयल द्वारा तय गुंडे शाहिद खान एवं उसका एक साथी रिवाल्वर निकालकर अड़ी डालते हुए

ज्ञात हो कि विनय डेविड को अशोक गोयल मेसर्स गोयल बिल्डर, शाहिद खान एवं अन्य एक गुंडे द्वारा धमकी दी जा रही है। कल दिनांक 22 दिसंबर 2012 को अशोक गोयल द्वारा उनके मोबाइल क्रमांक 9826053535 से मेरे मोबाईल पर फोन कर कहा गया कि आप शाहिद खान से निपट ले मैंने इनको फ्लेट बेच दिया है ये आपसे खाली करवा लेंगा। ये बहुत बड़े बदमाश है आप इनसे नहीं लड़ पाओगे। 

आज के बाद आप इनसे ही निपट लेना। उसके बाद रात्रि 6:56 पर मेरे मोबाईल पर शाहिद खान के मोबाईल नं. 7879971666 से फोन आया कि हम तीनों तुम्हारे आफिस आ रहे है फिर 7 बजकर 10 मिनिट पर शाहिद खान, अशोक गोयल व इनके साथ एक व्यक्ति और विनय डेविड के आफिस में आये, आफिस की दोनों कुर्सी पर उसका एक साथी बैठ गया अपनी जेब मे से रिवाल्वर निकालकर विनय डेविड को आधे घण्टे तक डराया धमकाया व मुझसे 5 लाख रूपये की मांग करते करते फिर बोलने लगे कि 50 हजार रूपये 27/12/2012 तक दे देना तथा खाली करके चले जाओ नहीं तो तुम्हें जान से खत्म कर डालेगे ऐसा बोलकर मुझे मां बहन की अश£ील गालियां दी। जान से मारने की धमकी, फ़्लेट खाली करवाने, तोड़ फोड़ कर गाली गुप्तार की गई। यह तीनों जान से खत्म करने की धमकी देकर चले गये आफिस में वीडियो केमरा लगा था जिसकी रिकार्डिग भी की गई है। 

घटना की शिकायत एम.पी.नगर थाने में की गई थी जिस पर अपराधियों के विरूद्ध अपराध क्रमांक 1013/12 दिनांक 23/12/2012 धारा 387, 452, 294, 506, 120 बी भा.द.वि तहत मामला दर्ज किया गया है। सभी आरोपी फरार चल हंै।